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देश की खबरें | बंदूक के बल पर अपहरण, लूटपाट करने के मामले में पांच लोगों को सात साल की सजा

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देश की खबरें | बंदूक के बल पर अपहरण, लूटपाट करने के मामले में पांच लोगों को सात साल की सजा

गुरुग्राम, 13 मार्च हरियाणा के गुरुग्राम जिले की एक सत्र अदालत ने 2022 के अपहरण मामले में पांच लोगों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।

यह घटना 10 जुलाई 2022 को सुबह करीब साढ़े चार बजे की है, जब मानेसर स्थित एक निजी कंपनी के कर्मचारी और उसके दोस्त को विवेक उर्फ ​​बड़ा, पवन, चिंटू, अवधेश और सोनू ने मानेसर बस स्टैंड से दिल्ली के आनंद विहार तक लिफ्ट देने की पेशकश की।

लिफ्ट देने के बाद आरोपियों ने दोनों से मारपीट की और उनसे नकदी, मोबाइल फोन, पर्स लूट लिए तथा उन्हें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए 27,000 रुपये अंतरित करने के लिए मजबूर किया।

पुलिस ने बताया कि करीब दो घंटे बाद, उन्होंने पीड़ितों को गुरुग्राम के सेक्टर 50 में निर्वाण कंट्री के पास छोड़ दिया और भाग गए।

मानेसर पुलिस ने अपनी जांच के दौरान सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल की गई कार, कारतूस के साथ एक देसी पिस्तौल और एक चाकू बरामद किया गया।

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि ‘‘साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर, अदालत ने 11 मार्च को सभी पांचों आरोपियों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोषी सोनू पर 30,000 रुपये और चारों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।’’

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 13, 2025 07:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).