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देश की खबरें | सलमान खान के घर पर गोलीबारी: मकोका अदालत ने 'कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं' वाली दलील खारिज की, जमानत देने से इनकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सलमान खान के आवास पर पिछले साल गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी मकोका प्रावधानों से सिर्फ इसलिए बच नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।

देश की खबरें | सलमान खान के घर पर गोलीबारी: मकोका अदालत ने 'कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं' वाली दलील खारिज की, जमानत देने से इनकार

मुंबई, 21 जुलाई मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सलमान खान के आवास पर पिछले साल गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी मकोका प्रावधानों से सिर्फ इसलिए बच नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) न्यायाधीश महेश जाधव ने शुक्रवार को आरोपी सोनू चंद्र उर्फ सोनूकुमार बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसकी विस्तृत जानकारी सोमवार को उपलब्ध कराई गई।

विशेष अदालत ने कहा कि साक्ष्यों से स्पष्ट है कि चंद्र ने अन्य आरोपियों और बिश्नोई गिरोह के नेता के साथ मिलकर पीड़ित की हत्या की साजिश रची थी।

अदालत ने कहा कि अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, संगठित अपराध सिंडिकेट की सदस्यता ही किसी व्यक्ति को मकोका के तहत उत्तरदायी बनाती है।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ राजस्थान और नयी दिल्ली में पहले भी आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। अदालत ने कहा कि उन मामलों में गिरोह के सरगना लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई तथा अन्य साथियों ने साजिश रचकर अपराध को अंजाम दिया था।

अदालत ने कहा, ‘‘इस प्रकार गिरोह के सरगना लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी अनमोल बिश्नोई, जो इस मामले में वांछित आरोपी हैं, के खिलाफ आरोपपत्र पर विचार किया जा सकता है। केवल इस आधार पर कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, आरोपी मकोका अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों से बच नहीं सकता।’’

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता मकोका अधिनियम की धारा 21(4) के तहत जमानत के लिए आवश्यक दोहरी शर्तें पूरी करने में विफल रहा, इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है।

अदालत ने कहा कि संबंधित अधिनियम में यह आवश्यक है कि आरोपी के निर्दोष होने और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं होने के लिए उचित आधार हो।

विक्की गुप्ता और सागर पाल नाम के दो बाइक सवार बदमाशों ने पिछले साल अप्रैल में अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की थी। पाल, गुप्ता और चंद्र न्यायिक हिरासत में हैं।

इस मामले में दायर आरोपपत्र में लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को वांछित आरोपी बताया गया है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 21, 2025 09:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).