देश की खबरें | अस्पतालों में आग: राज्य सुरक्षा निर्देशों पर अमल की रिपोर्ट देंगे: केन्द्र ने न्यायालय से कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिये जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों पर अमल के बारे में चार दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, एक दिसंबर केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिये जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों पर अमल के बारे में चार दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है

केन्द्र ने कहा कि केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राजयों के मुख्य सचिवों को अग्नि सुरक्षा के बारे में 28 नवंबर के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने और सभी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स में अग्नि सुरक्षा के उपायों का पुन: निरीक्षण करने, सुरक्षा और बचाव के उपायों तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के उपायों की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

यह भी पढ़े | कांग्रेस की मांग, किसानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस ले सरकार: 1 दिसंबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पिछले पांच साल के दौरान अस्पतालों या नर्सिंग होम्स में आग लगने की घटनाओं की जांच पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी दिया गया है।

केन्द्र ने 27 नवंबर को गुजरात के राजकोट में कोविड-19 अस्पताल में हुये अग्निकांड के सिलसिले में शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल किया है।

यह भी पढ़े | COVID-19 Updates in Kerala: केरल में कोविड-19 के 5,375 नए मरीज सामने आए, राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 6,08,357 पहुंची.

हलफनामे में केन्द्र ने गृह मंत्रालय के (अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स) महानिदेशालय के 28 नवंबर के पत्र का भी उल्लेख किया है जो सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है।

केन्द्र ने कहा है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने यहां के स्थानीय भवन उप नियमों या अग्नि सेवा कानून अद्यतन करने और गृह मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर, 2019 को जारी अग्निशमन और आपात सेवा 2019 के माडल विधेयक की तर्ज के अनुरूप करने के लिये भी परामर्श जारी किया गया है।

अनूप

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\