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UP: मेरठ में धर्म परिवर्तन के मामले में तीन महिलाओं समेत नौ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में धर्म परिवर्तन के आरोपों के बाद नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच के आदेश दिए गए हैं. यह जानकारी पुलिस ने यहां शनिवार को दी.

UP: मेरठ में धर्म परिवर्तन के मामले में तीन महिलाओं समेत नौ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
प्रतिकाम्तक तस्वीर (File Photo)

मेरठ, 29 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में धर्म परिवर्तन के आरोपों के बाद नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच के आदेश दिए गए हैं. यह जानकारी पुलिस ने यहां शनिवार को दी. मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसकी जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी को दी गई थी. सजवाण ने बताया कि उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना ब्रह्मपुरी में तीन महिलाओं समेत नौ लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कराया गया और फिलहाल जांच जारी है. शिकायत मंगतपुरम बस्ती के कुछ व्यक्तियों द्वारा दी गई थी.

पुलिस ने बताया कि शिकायकर्ताओं के अनुसार कुछ लोगों ने क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को कोरोना काल के दौरान कुछ वित्तीय सहायत दी थी. पुलिस ने बताया कि शिकायकर्ताओं के अनुसार इसके बाद आरोपियों ने इन लोगों पर धर्म अपनाने का दबाव डाला. पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ताओं के अनुसार, ‘‘आरोपियों द्वारा मंगतपुरम कालोनी के लोगों के घरों से हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीर भी बाहर फेंकी जा रही है. विरोध करने पर अथवा घटना की शिकायत किसी अधिकारी से करने पर आरोपी चाकू-डन्डे लेकर घर आकर जान से मारने की धमकी देते हैं.’’ यह भी पढ़ें : MP: सीहोर की तीन स्कूली छात्राओं ने इंदौर में जहर खाया, दो की मौत, एक की हालत नाजुक

हालांकि तहरीर में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि कुल कितने लोंगो का धर्म परिवर्तन कराया गया है. लेकिन, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता दीपक शर्मा का कहना है कि मंगतपुरम बस्ती में रहने वाले 100 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह काम पिछले तीन साल से चल रहा है. कोरोना काल में बस्ती के लोगों को राशन और पैसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया गया था. अब बाकी लोगों पर भी दबाव बनाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है.’’ प्राथमिकी में उत्तर प्रदेश विधि विरुध्द सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3,5(1) के तहत छबीली उर्फ शिव, बिनवा, अनिल, सरदार, निक्कू, बसंत, प्रेमा, तितली और रीना के नाम हैं. पुलिस ने अभी किसीको गिरफ्तार नहीं किया है

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 29, 2022 01:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).