देश की खबरें | महाराष्ट्र में हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
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ठाणे, 26 अप्रैल महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में 64 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के डी जाधव ने हरि नाम कावटे और उसके बेटे मालू (32) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया । न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उनके खिलाफ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।
अदालत ने यह फैसला 19 अप्रैल को सुनाया, जिसकी प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुयी ।
अतिरिक्त लोक अभियोजक रचना भोइर एवं कादम्बिनी खंडागले ने अदालत को बताया कि मालू कावटे की शादी 12 अप्रैल 2014 को ललिता से हुयी थी और कुछ ही महीनों के बाद आरोपी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और उसके चरित्र पर संदेह प्रकट करने लगा ।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि परेशान होने के बाद, पीड़िता अपने मायके लौट आयी और फिर 18 अक्टूबर 2014 को अपने ससुराल गयी । दो दिन बाद ही ललिता अपने ससुराल में मृत पायी गयी और उसके शरीर पर जख्म के कई निशान थे।
इसके बाद कावटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था ।
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