ताजा खबरें | ओटीटी परिचालकों से कानून के तहत निषिद्ध सामग्री का प्रसारण नहीं करने की अपेक्षा : अनुराग ठाकुर

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. सरकार ने ओवर द टॉप (ओटीटी) परिचालकों से कानून के तहत निषिद्ध सामग्री का प्रसारण नहीं करने तथा पर्याप्त सुलभता नियंत्रण उपायों के साथ बच्चों के लिये आयु अनुकूल सामग्री का स्व-वर्गीकरण करने को कहा है।

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर सरकार ने ओवर द टॉप (ओटीटी) परिचालकों से कानून के तहत निषिद्ध सामग्री का प्रसारण नहीं करने तथा पर्याप्त सुलभता नियंत्रण उपायों के साथ बच्चों के लिये आयु अनुकूल सामग्री का स्व-वर्गीकरण करने को कहा है।

लोकसभा में उदय प्रताप सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि वेब सीरीज के नाम पर बच्चों एवं युवाओं को अश्लील मनोरंजन से बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) -नियम, 2021 अधिसूचित किये हैं ।

उन्होंने कहा कि इन संहिताओं में ओटीटी परिचालकों से यह अपेक्षा है कि वे ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण नहीं करें जो कानून के तहत निषिद्ध है।

ठाकुर ने कहा कि वे (ओटीटी परिचालक) पर्याप्त सुलभता नियंत्रण उपायों के साथ बच्चों के लिये आयु उचित सामग्री तय करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ अनुसूची में दिये गए सामान्य दिशा-निर्देशों पर आधारित सामग्री का आयु आधारित स्व-वर्गीकरण करें।

उन्होंने कहा कि इन नियमों के भाग-3 में कई प्रवाधान हैं जिसमें डिजिटल मीडिया पर समाचार एवं सम-सामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (जिसे आमतौर पर ओटीटी प्लेटफार्म के रूप में जाना जाता है) के प्रकाशकों द्वारा पालन किए जाने हेतु आचार-संहिता शामिल है।

मंत्री ने कहा कि इसमें समयबद्ध शिकायत-निवारण तंत्र के साथ प्रकाशक (स्तर-1), प्रकाशकों द्वारा गठित स्व-नियमन निकाय (स्तर-2) और सरकार का निगरानी तंत्र (स्तर-3) संबंधी तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र है।

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