पंजाब में फल, सब्जी मंडियों में छोटे विक्रेताओं को शुल्क से छूट

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने मंगलवार को राज्य में फल-सब्जियों की खुदरा मंडियों में छोटे विक्रेताओं से लिये जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क में छूट का आदेश दिया. यह छूट चालू वित्त वर्ष में बचे हुए सात महीनों के लिए है.

सीएम कैप्टेन अमरिंदर सिंह (Photo Credits: Twitter)

चंडीगढ़, 25 अगस्त : पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह (Amarinder Singh) ने मंगलवार को राज्य में फल-सब्जियों की खुदरा मंडियों में छोटे विक्रेताओं से लिये जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क में छूट का आदेश दिया. यह छूट चालू वित्त वर्ष में बचे हुए सात महीनों के लिए है.

आधिकारिक बयान के अनुसार मुंख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने छोटे विक्रेताओं पर लगने वाले शुल्क का मुद्दा उठाय था. उसके बाद मुख्यमंत्री ने उक्त आदेश दिया. अमरिन्दर सिंह ने एक सितंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक छोटे विक्रेताओं को खुदरा बाजारों के उपयोगकर्ता शुल्क से छूट देने का फैसला किया. यह भी पढ़ें : Maharashtra: दूसरी लहर से अधिक भयावह होगी COVID की तीसरी लहर? मुंबई, पुणे के लिए चेतावनी

लाल सिंह के अनुसार, राज्य भर में बाजार समितियों (एमसी) द्वारा संचालित लगभग 34 फल और सब्जी खुदरा मंडियों के छोटे विक्रेताओं को दी गयी इस जरूरी राहत से पंजाब मंडी बोर्ड के खजाने पर लगभग 12 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा.बाजार समिति मंडियों में ढांचागत सुविधाओं के उपयोग को लेकर ठेकेदारों के जरिये उपयोगकर्ता शुल्क वसूल करती है.

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