गली-मोहल्ले की दुकानों को खेलने की छूट, राज्य सरकारें जारी करेंगी अपने निर्देश
इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी दुकानें शामिल हैं।
नयी दिल्ली, 25 अप्रैल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये लागू पाबंदियों में और ढील देते हुए संक्रमण मुक्त इलाकों में गली-मोहल्लों की स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानें को खोलने की छूट दे दी है।
इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी दुकानें शामिल हैं।
हालांकि संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में अभी हर तरह की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। देश भर में एक महीने से अधिक समय से लाकडाउन (आने जाने और प्रतिष्ठान खोने पर पाबंदियां) लागू हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार की देर रात जारी आदेश के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि जिन दुकानों को नये आदेश में छूट दी गयी है, उन्हें खोलने की अनुमति देने या नहीं देने का अंतिम फैसला राज्य सरकारों को करना है। उन्होंने कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र हैं।
आदेश के अनुसार, शहरी इलाकों में बड़े बाजार, मॉल आदि तीन मई तक बंद रहेंगे। इनके अलावा शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की दुकानों पर रोक जारी रहेगी। ई-वाणिज्य कंपनियों के द्वारा गैर-जरूरी सामानों की बिक्री पर भी रोक बनाये रखने का निर्णय किया गया है।
रेस्तरां, सैलून तथा नाई की दुकानें भी अभी नहीं खुल सकेंगी, क्योंकि ये दुकानों के बजाय सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड-19 हॉटस्पॉट और ‘नियंत्रण’ वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी।
गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी इस अतिरिक्त ढील को 24 मार्च से घरों में बंद लोगों के लिये राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जिन दुकानों को ढील दी गयी है, उन्हें मास्क पहनने तथा लोगों के बीच आपस में पर्याप्त दूरी समेत सुरक्षा एवं बचाव के तमाम उपायों का पालन करना होगा। ये दुकानें 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ ही परिचालन शुरू कर सकेंगी।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 15 अप्रैल के मंत्रालय के आदेश में संशोधन जारी करते हुए शुक्रवार की देर रात कहा, ‘‘गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगरपालिकाओं के दायरे में आने वाली रिहायशी परिसरों और पास-पड़ोस तथा गली-मोहल्लों की दुकानों को खोला जा सकता है।’’
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 25, 2020 08:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

