देश की खबरें | आबकारी ‘घोटाला’: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब
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नयी दिल्ली, पांच जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से शुक्रवार को जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की।
केजरीवाल ने जमानत की मांग करते हुए दावा किया कि सीबीआई के मामले में उन्हें गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उनकी हिरासत अवैध है।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया।
सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से निचली अदालत में पहले जमानत याचिका दायर किये बगैर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई।
उच्च न्यायालय ने आपत्ति पर गौर किया और कहा कि ‘‘इस आपत्ति पर बहस के समय विचार किया जाएगा।’’
न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा, ‘‘कितने ही मामलों में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों ने कहा है कि कृपया औचित्य के आधार पर वापस जाएं। कानून के मामले में कोई विवाद नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि जब वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं, तो ऊपरी अदालतों को बाधित न करें। इस (न्यायालय) के बेहतर होने का कोई कारण होना चाहिए। हमें निचली अदालत के फैसले को पढ़ने का भी लाभ मिलता है।’’
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह अब भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।
उन्होंने पहले सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। अदालत ने नोटिस जारी करके सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
केजरीवाल को पहले 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन धन शोधन मामले में 20 जून को निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद निचली अदालत के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।
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