देश की खबरें | आबकारी घोटाला मामला : दिल्ली की अदालत ने हैदराबाद के सीए बुचिबाबू गोरांतला को जमानता दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरांतला को सोमवार को जमानत दे दी।

नयी दिल्ली, छह मार्च दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरांतला को सोमवार को जमानत दे दी।

गोरांतला भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य के. कविता के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बताए जाते हैं। कविता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने वाले विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने गोरांतला को अपना पासपोर्ट जमा करने और सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि गोरांतला के मोबाइल फोन से कुछ आपत्तिजनक व्हाट्सएप संदेश बरामद किए गए, लेकिन उन संदेशों की सामग्री भी केवल पेशेवर क्षमता में और अपने मुवक्किल कविता के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन बैठकों में उनकी भागीदारी दिखाती है। उन्होंने कहा कि उक्त भागीदारी से आवेदक द्वारा किसी भी तरह के आर्थिक लाभ प्राप्त करने का पता नहीं चलता है।

कविता का नाम पहले ही मामले में सामने आ चुका है।

न्यायाधीश ने कहा, “कथित अपराधों के लिए वर्तमान आवेदक की भूमिका दो सह-आरोपियों - विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की भूमिकाओं की तुलना में बहुत कम है, जिन्हें इस अदालत ने जमानत दी थी। उपरोक्त नीति (आबकारी नीति) से उसके (गोरांतला) द्वारा कोई आर्थिक लाभ या अन्य लाभ स्वीकार नहीं किया गया है।”

न्यायाधीश ने आगे उल्लेख किया कि आवेदक ने अपनी गिरफ्तारी से पहले इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए लगभग 15 बार अपने मूल स्थान से दिल्ली की यात्रा की।

उन्होंने कहा, “इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की सुनवाई या कार्यवाही में उसके द्वारा शामिल न होने की कोई संभावना नहीं है।”

अदालत ने गोरांतला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और प्रमोद कुमार दुबे द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार कर लिया कि उनकी (गोरांतला) कथित भूमिका से संबंधित दस्तावेजी सबूत पहले ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इकट्ठा किए जा चुके हैं और आवेदक द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ या नष्ट करने की कोई संभावना नहीं है।

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गोरांतला को सात फरवरी को गिरफ्तार किया था। उक्त आबकारी नीति को अब निरस्त किया जा चुका है।

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