देश की खबरें | आबकारी 'घोटाला' मामला: अदालत ने के. कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं।
नयी दिल्ली, 14 मई दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं।
कविता को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश पारित किया।
इस बीच, न्यायाधीश बावेजा ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर किए गए नए आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर भी आदेश 20 मई के लिए सुरक्षित रख लिया।
एजेंसी ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश को बताया कि अभियोजन पक्ष की शिकायत में कविता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जो ईडी के आरोपपत्र के बराबर हैं।
ईडी ने शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत लगभग 200 पृष्ठ का आरोपपत्र दायर किया।
सूत्रों के मुताबिक, आरोपपत्र में बीआरएस की विधान परिषद सदस्य कविता, गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) का चुनाव प्रचार अभियान संभालने वाली कंपनी (चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) के तीन कर्मचारियों- दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और चनप्रीत सिंह और इंडिया अहेड न्यूज चैनल के पूर्व कर्मचारी अरविंद सिंह को नामजद किया गया है।
संघीय एजेंसी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।
चनप्रीत को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने ‘आप’ के 2022 के गोवा विधानसभा प्रचार अभियान के लिए नकद धनराशि का "प्रबंधन" किया था।
ईडी के मुताबिक, चेरियट कंपनी के तीन कर्मचारियों पर भी पार्टी के प्रचार अभियान के लिए 'अंगड़िया' और हवाला के रास्ते 'साउथ ग्रुप' द्वारा भुगतान की गई "रिश्वत" राशि को आगे भेजने और प्रबंधन का आरोप है।
सीबीआई ने पिछले साल मई में ‘इंडिया अहेड न्यूज’ के वाणिज्यिक प्रमुख एवं प्रोडक्शन नियंत्रक अरविंद सिंह को इस मामले में धन के कथित हस्तांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया था।
इस मामले में ईडी का यह सातवां आरोपपत्र है। ईडी अब तक इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी।
ईडी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी (आप) ने 'साउथ ग्रुप' से मिली 100 करोड़ रुपये की "रिश्वत" में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किया था।
'साउथ ग्रुप' आबकारी लॉबी में कथित तौर पर कविता, ओंगोल लोकसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के उम्मीदवार मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव रेड्डी और अन्य शामिल हैं।
आबकारी मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। आबकारी नीति अब रद्द हो चुकी है।
एजेंसी ने पहले कहा था कि कविता “दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की प्रमुख साजिशकर्ता और एक लाभार्थी थीं।”
ईडी का दावा है, “के. कविता ने केजरीवाल, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ एक सौदा किया, जिसके तहत उन्होंने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिचौलिए बनाकर उन तक रिश्वत की राशि पहुंचाई।”
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।
ईडी ने 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त, 2022 को धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 14, 2024 09:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

