नयी दिल्ली, आठ जुलाई भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ‘डिफॉल्ट’ जमानत के अनुरोध के साथ सोमवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जमानत याचिका पर सीबीआई का रुख जानना चाहा, जिसमें दावा किया गया था कि कविता को ‘डिफॉल्ट’ जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसी ने 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर ‘‘अधूरा आरोपपत्र’’ दाखिल किया है।
वहीं, निचली अदालत ने मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल तीसरे आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में भी आदेश सुरक्षित रखा।
जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी, जबकि निचली अदालत ने कहा कि वह आरोपपत्र पर संज्ञान के मुद्दे पर 15 जुलाई को आदेश सुनाएगी।
सीबीआई ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को अप्रैल में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह तिहाड़ में बंद हैं।
ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया था।
यह घोटाला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया था।
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