देश की खबरें | पूर्व मंत्री की हत्या: वाईएसआरसीपी सांसद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक टली

हैदराबाद, 27 अप्रैल तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य वाई. एस. अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को 28 अप्रैल तक के लिए टाल दी।

अदालत ने अविनाश रेड्डी के वकील के अलावा विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी के वकील की दलीलें सुनीं।

अदालत शुक्रवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की दलीलें सुनेगा।

अविनाश रेड्डी ने 17 अप्रैल को सीबीआई के सामने पेश होने से पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

अविनाश रेड्डी, वाई एस विवेकानंद रेड्डी के भतीजे हैं तथा वह एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी चचेरे भाई हैं।

इससे पहले अदालत ने अविनाश की अग्रिम जमानत याचिका पर अंतरिम आदेश में उन्हें केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करने को कहा था और निर्देश दिया था कि अविनाश जांच के लिए 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच सीबीआई कार्यालय में पेश हों।

उच्चतम न्यायालय ने हालांकि 24 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें विवेकानंद रेड्डी की हत्या की जांच कर रही सीबीआई को इस मामले में जांच के घेरे में शामिल अविनाश रेड्डी को पहले ही लिखित प्रश्नावली सौंपने का निर्देश दिया गया था।

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 15 मार्च, 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

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