देश की खबरें | भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सैनी को अग्रिम जमानत मिली
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चंडीगढ़, 12 अगस्त पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सैनी को बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी।
अदालत ने सैनी से एक सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होने को भी कहा है।
पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने सैनी और छह अन्य के खिलाफ दो अगस्त को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
आरोप है कि पूर्व पुलिस महानिदेशक ने ‘‘फर्जी दस्तावेजों’’ से ‘‘फर्जी सौदे’’ के तहत चंडीगढ़ में एक मकान प्राप्त किया था।
मोहाली की एक अदालत ने सैनी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वह उच्च न्यायालय पहुंचे थे।
सैनी के वकीलों में से एक हिम्मत सिंह देओल ने बताया कि अदालत ने पूर्व पुलिस महानिदेशक को अग्रिम जमानत दे दी है और उनसे जांच में शामिल होने को कहा है।
मामले में अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी।
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