देश की खबरें | बटला हाउस मुठभेड़ मामले से जुड़े घटनाक्रम

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने साल 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी आरिज खान को सोमवार को मौत की सजा सुनाई।

नयी दिल्ली, 15 मार्च दिल्ली की एक अदालत ने साल 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी आरिज खान को सोमवार को मौत की सजा सुनाई।

बटला हाउस मुठभेड़ मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है:-

- 13 सितम्बर, 2008: सिलसिलेवार धमाकों से दिल्ली दहल गई, जिसमें 39 लोग मारे गए थे और 159 लोग घायल हुए थे।

- 19 सितंबर, 2008: पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई; प्राथमिकी दर्ज की गई।

- 3 जुलाई, 2009: आरिज खान और शहजाद अहमद को न्यायालय ने भगोड़ा अपराधी घोषित किया।

- 2 फरवरी, 2010: शहजाद अहमद लखनऊ से गिरफ्तार।

- 1 अक्टूबर, 2010: मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को हस्तांतरित की गई।

- 30 जुलाई, 2013: इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी और सह-अभियुक्त शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

- 14 फरवरी, 2018: 10 साल तक फरार रहने के बाद आरिज खान को गिरफ्तार किया गया।

- आठ मार्च, 2021: आरिज खान को हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

- 15 मार्च, 2021: अदालत ने आरिज खान को मृत्युदंड दिया, 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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