वकीलों के लिये आपात कोष: बीसीआई को अपने सदस्यों की मदद के लिये सोचना चाहिए- न्यायालय
न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहे वकीलों के लिये आपात कोष बनाने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय सहायता की जरूरत महसूस कर रहे स्वतंत्र रूप से वकालत कर रहे वकीलों की मदद के लिये बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को विचार करना चाहिए।
न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहे वकीलों के लिये आपात कोष बनाने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने दो वकीलों की याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कहा कि वह ऐसे समय में इस तरह का कोष बनाने और वकीलों के लिये अलग से एक श्रेणी तैयार करने के बारे में कोई निर्देश नहीं दे सकती, जब पूरा देश की कठिनाइयों से रूबरू हो रहा है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिकार्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनने और उसकी समस्या पर गौर करने के बाद हमारी राय है कि बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को मौजूदा परिस्थिति को देखते हुये अपने सदस्य वकीलों की मदद करने पर विचार करना चाहिए’’
पीठ ने इसके साथ ही याचिका का निस्तारण करते हुये टिप्पणी की कि कुछ राज्यों की बार काउन्सिल ने इस मुद्दे पर गौर किया है और उन्होंने स्वतंत्र रूप से वकालत कर रहे वकीलों की मदद करने का निर्णय किया है।
पीठ ने याचिकाकर्ता वकील पवन प्रकाश पाठक से कहा कि इस बारे में बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को विचार करना चाहिए। पीठ ने कोविड-19 का जिक्र करते हुये कहा कि पूरा देश इस परेशानी से से जूझ रहा है और वकील भी इसका ही हिस्सा हैं।
पाठक ने एक अन्य अधिवक्ता आलोक सिंह के साथ दायर इस याचिका में अधिवक्ता कानून के प्रावधान का हवाला देते हुये कहा था कि वकीलों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना बार काउन्सिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है।
उन्होंने यह भी दलील दी थी कि न्यायालय इस संबंध में बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।
अनूप
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 30, 2020 07:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

