जरुरी जानकारी | धोखाधड़ी मामले में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व सीईओ को अग्रिम जमानत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अभिमनी भोआन को यहां की एक अदालत ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात मामले में अग्रिम जमानत दी है।
मुंबई, आठ जुलाई न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अभिमनी भोआन को यहां की एक अदालत ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात मामले में अग्रिम जमानत दी है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कथित अपराध में उनकी भूमिका साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन जी शुक्ला ने पांच जुलाई को उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार किया। विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध कराया गया।
आरोपी पहले ही फरवरी से न्यायिक हिरासत में है, और इस मामले की जांच मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कर रही है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि बैंक के सीईओ के रूप में काम करते हुए भोआन ने बैंक के चेयरमैन रंजीत भानु (अब जीवित नहीं) और वाइस चेयरमैन गौरी रंजीत भानु के साथ मिलकर परसेप्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के 79.90 करोड़ रुपये के बकाया ऋण के लिए उससे 61.34 करोड़ रुपये का एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव स्वीकार किया। कथित तौर पर इस समझौते के कारण बैंक को 18.56 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि भोआन और मामले में सह-आरोपियों ने ओटीएस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बदले में कंपनी से 6.37 करोड़ रुपये लिए।
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