देश की खबरें | चुनाव चिन्ह विवाद : केरल उच्च न्यायालय ने पी जे जोसेफ की याचिका को खारिज किया

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एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

कोच्चि, 20 नवंबर केरल उच्च न्यायालय ने केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी जे जोसेफ द्वारा दाखिल एक याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। उन्होंने जोस के मणि गुट को आधिकारिक केरल कांग्रेस (एम) के तौर पर मान्यता देने और उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति एन नागरेश ने कहा कि आयोग के सामने रखे गए साक्ष्यों के आधार पर निर्वाचन आयोग इस नतीजे पर पहुंचा था।

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उन्होंने कहा, ‘‘आयोग के निष्कर्ष में दखल नहीं दिया जा सकता और यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई तार्किक व्यक्ति इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता है।’’

न्यायाधीश ने कहा कि अदालत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार के तहत सामने लाए तथ्यों में दखल नहीं दे सकती।

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बहुमत के फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा था कि जोस के मणि गुट ही केरल कांग्रेस (मणि) है और उसे दो पत्तियों वाले चिन्ह को इस्तेमाल करने का अधिकार होगा।

पिछले साल पार्टी के अध्यक्ष के एम मणि के निधन के बाद पार्टी में उपाध्यक्ष जोस और कार्यकारी अध्यक्ष जोसेफ के बीच विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद मामला पिछले साल चुनाव आयोग पहुंचा ।

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