देश की खबरें | उत्तर प्रदेश विधानसभा में आठ विधेयक पारित
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लखनऊ, 17 दिसंबर उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 और उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2024 समेत आठ विधेयक पारित किया गया।
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्रमश: सभी विधेयकों के पारित किये जाने की घोषणा की। मंगलवार को जो विधेयक पारित हुए उनमें उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024, उप्र जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2024, उप्र श्रम कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2024, उप्र निजी विश्वविद्यालय (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2024, उप्र निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) विधेयक, 2024, उप्र निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) विधेयक, 2024 और उप्र निजी विश्वविद्यालय (आठवां संशोधन) विधेयक, 2024 सदन में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की संख्या अधिक होने से बहुमत से पारित किया गया।
प्रस्तावित उप्र जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 में जिला योजना समिति की बैठकों में ग्राम प्रधान भी शामिल होंगे। इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि जिले की दो ग्राम पंचायतों के प्रधानों को एक साल के लिए समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया जाएगा।
प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि हर साल हिंदी वर्णमाला क्रम के आधार पर दो विकासखंडों (ब्लॉक) का चयन किया जाएगा। इन ब्लॉक से सर्वाधिक जनसंख्या वाली दो ग्राम पंचायतें चयनित की जाएंगी और उनके प्रधान जिला योजना समिति का हिस्सा बनेंगे। हर वर्ष यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक सभी ब्लॉक की भागीदारी नहीं हो जाती।
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2024 में यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रदेश में कुशल के साथ ही अर्ध कुशल श्रमिक भी श्रम कल्याण निधि के लाभ के दायरे में आएंगे।
सदन में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन संबंधित चार विधेयक और गो सेवा आयोग व माल सेवा कर संशोधन विधेयकों पर पहले ही अध्यादेश आ चुका है।
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