ईडी ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर कपिल वधावन की जमानत रद्द करने की मांग की
ईडी ने दलील दी है कि वधावन ने जमानत की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन किया और कोरोना वायरस संकट के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान यात्रा की।
मुंबई, 15 अप्रैल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर धन शोधन के एक मामले में डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वधावन की जमानत रद्द करने की मांग की।
ईडी ने दलील दी है कि वधावन ने जमानत की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन किया और कोरोना वायरस संकट के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान यात्रा की।
प्रवर्तन निदेशालय की वकील पूर्णिमा कंथारिया ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी डी नाइक के समक्ष याचिका दी।
अदालत ने तब वधावन को एक नोटिस जारी किया और विषय की अगली सुनवाई 23 अप्रैल के लिये निर्धारित कर दी।
गैंगेस्टर इकबाल मिर्ची के साथ संदिग्ध सौदेबाजी को लेकर इस साल जनवरी में वधावन को गिरफ्तार किया गया था। इकबाल की 2013 में मौत हो गई थी।
वधावन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।
वधावन को एक सत्र अदालत द्वारा फरवरी में जमानत दी गई थी।
गौरतलब है कि ईडी ने पिछले हफ्ते पांच लग्जरी वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया था, जिनमें लॉकडाउन के दौरान कपिल वधावन, उसके भाई धीरज वधावन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर में अपने फार्महाउस की यात्रा की थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 15, 2020 05:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

