
नयी दिल्ली, 31 मार्च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने गुरुग्राम की एक रीयल इस्टेट कंपनी और उसके कर्ताधर्ता के खिलाफ 950 से अधिक मकान खरीदारों से धोखाधड़ी के आरोपों में धनशोधन जांच के तहत करीब 95 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि सिद्धार्थ बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड (एसबीपीएल) के प्रवर्तक सिद्धार्थ चौहान, उनकी कंपनियों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
एजेंसी ने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम में भूखंडों, आवासीय और व्यावसायिक भवनों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
ईडी के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 94.82 करोड़ रुपये है।
ईडी के आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए कंपनी के प्रवर्तक से संपर्क नहीं हो सका।
धनशोधन का यह मामला दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज कुछ प्राथमिकियों पर आधारित है।
एसबीपीएल कंपनी की गुरुग्राम स्थित एस्टेला और एनसीआर वन नामक परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वाले कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंपनी ने वादे के अनुसार समय पर मकान पर कब्जा नहीं दिया।
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