नयी दिल्ली, दो जनवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र में काले धन से जुड़े कथित धनशोधन मामले के तहत आठ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने बताया कि सिद्धार्थ अभय चोकशी और अभय सजनलाल चोकशी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में कर-मुक्त बॉण्ड और पुणे में स्थित जमीन शामिल है, जिनकी कुल कीमत 8.09 करोड़ रुपये है।
बयान के मुताबिक, धनशोधन से जुड़ा यह मामला आयकर विभाग की ओर से काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम एवं कर अधिरोपण अधिनियम-2015 के तहत दायर आरोपपत्र से संबंधित है।
ईडी के अनुसार, सिद्धार्थ अभय चोकशी और अभय सजनलाल चोकशी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में पंजीकृत इकाई ब्लू मिस्ट इंटरनेशनल इंक के ‘‘लाभकारी मालिक’’ थे, जिसका बैंक खाता सिंगापुर में था।
जांच एजेंसी के मुताबिक, ब्लू मिस्ट इंटरनेशनल इंक ने सिंगापुर में एक संपत्ति की खरीद के लिए एचकेसीएल इंवेस्टमेंट्स पीटीई लिमिटेड के साथ बिक्री और खरीद समझौता किया था।
ईडी ने कहा कि सिद्धार्थ अभय चोकशी और अभय सजनलाल चोकशी के पास कुल 8.09 करोड़ रुपये की ‘अघोषित’ विदेशी आय और संपत्ति है, जो इस मामले में अपराध से अर्जित आय है।
जांच एजेंसी ने कहा कि चूंकि, इस मामले में अपराध से अर्जित आय देश के बाहर है, इसलिए भारत में दोनों आरोपियों के स्वामित्व वाली 8.09 करोड़ रुपये के समतुल्य मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
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