देश की खबरें | मादक पदार्थ मामला : मोहाली की अदालत ने शिअद नेता बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका खारिज की
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चंडीगढ़, 25 फरवरी स्थानीय अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की समान्य जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
गौरतलब है कि मादक पदार्थों से जुड़े मामले में मजीठिया ने कल ही अदालत के समक्ष समर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
अवर जिला और सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने मजीठिया को दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अकाली दल के नेता को बृहस्पतिवार को पटियाला जेल भेजा गया था। उनकी जमानत याचिका पर मोहाली की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई की।
मजीठिया के वकीलों में से एक अर्शदीप सिंह कालेर ने कहा, ‘‘अदालत ने शुक्रवार को सामान्य जमानत याचिका खारिज कर दी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम अब उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।’’
शिअद ने मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने को ‘राजनीतिक बदला’ बताया था और कहा था कि तीन डीजीपी और जांच ब्यूरो के तीन निदेशक बदले जा चुके हैं और पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर फर्जी तरीके से नेता को फंसाने पर मजबूर किया गया है।
मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बृहस्पतिवार को मोहाली अदालत परिसर में मजीठिया से करीब एक घंटे तक पूछताछ की।
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पंजाब पुलिस को निर्देश दिया था कि वह 23 फरवरी तक मजीठिया को गिरफ्तार ना करे, ताकि वह राज्य विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले सकें।
मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति ए. एस. बोप्पना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हालांकि 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद मजीठिया को अदालत के समक्ष समर्थन करने को कहा था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 25, 2022 08:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

