देश की खबरें | कोचिंग केंद्र में डूबने का मामला:अदालत आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बारे में 14 नवंबर को फैसला करेगी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत 14 नवंबर को यह तय करेगी कि राष्ट्रीय राजधानी के एक कोचिंग केंद्र के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने के कारण डूबने से हुई मौतों के संबंध में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
नयी दिल्ली, 298 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत 14 नवंबर को यह तय करेगी कि राष्ट्रीय राजधानी के एक कोचिंग केंद्र के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने के कारण डूबने से हुई मौतों के संबंध में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
सीबीआई ने अदालत से आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया था।
उत्तर प्रदेश की रहने वालीं श्रेया यादव (25), तेलंगाना की रहने वालीं तान्या सोनी (25) और केरल के रहने वाले नेविन डेल्विन (24) की 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण डूबने से मौत हो गयी थी।
तीनों ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
सीबीआई ने दावा किया कि मामले में आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं तथा उसने ‘राव आईएएस स्टडी सर्किल’ के सीईओ अभिषेक गुप्ता और संस्थान के समन्वयक देशपाल सिंह सहित अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।
वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने सीबीआई की दलीलों का विरोध करते हुए दावा किया कि आरोपपत्र अधूरा है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 29, 2024 08:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

