COVID-19: गुजरात में 14 जनवरी के लिए दिशानिर्देश जारी किये, पतंगबाजी के दौरान डीजे, सभा आदि पर पाबंदी

गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आने वाले उत्तरायण पर्व के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी करते हुए पतंगबाजी के लिए सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले मैदानों में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है.

(Photo Credit : ANI)

अहमदाबाद,11 जनवरी : गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आने वाले उत्तरायण पर्व के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी करते हुए पतंगबाजी के लिए सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले मैदानों में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है.

पतंगबाजी के लिए राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान, खुले मैदान या सड़कों पर पतंग उड़ाने के लिए लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी. यह भी पढ़ें : क्या गोवा में TMC के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस, जानें क्या बोले KC वेणुगोपाल

इसमें कहा गया है कि छतों पर या आवासीय सोसायटी के अंदर बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा, अन्य जगहों पर रहने वाले मेहमानों, दोस्तों या रिश्तेदारों को समारोह के लिए अन्य आवासीय परिसरों में प्रवेश नहीं दिया जाए. इसमें यह भी कहा गया है कि छत पर या सोसायटी में डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक रहेगी.

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