धौलपुर जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर चलने वाले समाचार चैनलों को प्रतिबंधित किया
जिलाधिकारी आर के जायसवाल ने छह मई को इस बारे में आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कई अनधिकृत सोशल मीडिया समाचार चैनल हैं जो बिना पंजीकरण और अधिकारियों की स्वीकृति लिये बिना चलाए जा रहे हैं।
धौलपुर, 12 मई कोरोनो वायरस संक्रमण महामारी के बीच फर्जी समाचार के प्रचार प्रसार की आशंका को देखते हुए धौलपुर जिला प्रशासन ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चलने वाले उन समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनके पास किसी सक्षम नियामक प्राधिकार से पंजीकरण नहीं है। प्रशासन का यह प्रतिबंध इस तरह की पत्रकारिता गतिविधियों पर भी लागू होगा।
जिलाधिकारी आर के जायसवाल ने छह मई को इस बारे में आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कई अनधिकृत सोशल मीडिया समाचार चैनल हैं जो बिना पंजीकरण और अधिकारियों की स्वीकृति लिये बिना चलाए जा रहे हैं।
जायसवाल के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के समाचार चैनल चलाने या पत्रकारिता संबंधी गतिविधियों करने वालों के पास किसी सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं है इसलिए ऐसे 'अनधिकृत' चैनलों के खिलाफ एक त्वरित कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि इससे मुख्य धारा की मीडिया प्रभावित नहीं होंगी।
उन्होंने कहा कि न्यूज़ चैनल के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना पत्रकारिता गतिविधियों के तहत आता है और इसके लिये राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क आयुक्त और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि धौलपुर में कोई भी सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल नियामक संस्थाओं से अनुमति नहीं लेता है और इसलिए वे अनधिकृत तरीके से काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी और असत्यापित समाचारों के प्रसार की संभावना के मद्देनजर इन पर चलने वाले अनधिकृत चैनलों या पत्रकारिता गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक था।
उन्होंने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 505 (1) और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 1 और 2 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 12, 2020 06:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

