देश की खबरें | धनबाद न्यायाधीश की मौत का मामला: दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. झारखंड में धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मृत्यु के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की सात दिन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत सोमवार को खत्म हो गई। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
धनबाद, 11 अक्टूबर झारखंड में धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मृत्यु के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की सात दिन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत सोमवार को खत्म हो गई। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जिला न्यायाधीश आनंद (49), 28 जुलाई को धनबाद के रणधीर चौक के पास सुबह की सैर कर रहे थे तभी एक ऑटो रिक्शा ने कथित रूप से उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद ऑटो रिक्शा चालक फौरन मौके से भाग गया।
दिल्ली से सीबीआई की एक टीम ने ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को उप-मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट और सीबीआई के विशेष मजिस्ट्रेट अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया।
अदालत ने एजेंसी की याचिका पर सुनवाई के बाद लखन और राहुल को धनबाद जेल भेज दिया। सीबीआई दिल्ली की अपराध शाखा ने चार अक्टूबर को आरोपी को पूछताछ के लिए तीसरी बार रिमांड पर लिया था। केंद्रीय एजेंसी की टीम ने उनकी 11 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन विशेष अदालत ने सिर्फ सात दिन की रिमांड दी थी।
मामले में सीबीआई की सहायता कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि दोनों आरोपी पेशेवर अपराधियों की तरह बार-बार अपना बयान बदल रहे हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट अस्पष्ट है और एजेंसी को धनबाद न्यायाधीश की मौत के मामले में जांच विस्तृत करने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई के विशेष जांच दल को मामले का विवरण प्रस्तुत करने में अधिक सटीक होना चाहिए।
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 11, 2021 07:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

