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देश की खबरें | धनशोधन मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैकलीन की प्राथमिकी रद्द करने संबंधी याचिका खारिज की

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देश की खबरें | धनशोधन मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैकलीन की प्राथमिकी रद्द करने संबंधी याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, तीन जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने याचिका खारिज कर दी जिसमें मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दूसरे पूरक आरोपपत्र और दिल्ली की एक निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को भी रद्द करने का निवेदन किया गया था।

ईडी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एक विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान लिया है और प्रथम दृष्टया मामला पाया है।

वकील ने कहा कि संज्ञान आदेश को चुनौती नहीं दी गई है।

फर्नांडीज चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में आरोपी हैं और जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुई थीं।

दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था।

देशभर में चंद्रशेखर के खिलाफ कई मामलों में जांच की जा रही है।

ईडी के धनशोधन मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोज को अन्य लोगों के साथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया है।

पॉलोज और चंद्रशेखर पर आरोप है कि उन्होंने हवाला के रास्ते का इस्तेमाल किया तथा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाकर अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाया।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 03, 2025 05:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).