देश की खबरें | डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को फरीदकोट नहीं ले जाया जाएगा: अदालत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक पेशी वारंट के अनुरूप फरीदकोट नहीं ले जाया जाएगा।

चंडीगढ़, 28 अक्टूबर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक पेशी वारंट के अनुरूप फरीदकोट नहीं ले जाया जाएगा।

न्यायमूर्ति मनोज बजाज की एकल पीठ ने पंजाब पुलिस से भी कहा कि 2015 के एक बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख से रोहतक की सुनरिया जेल में पूछताछ की जा सकती है।

गुरमीत राम रहीम सिंह बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद से रोहतक की जेल में बंद है।

पंजाब के फरीदकोट में एक अदालत ने सोमवार को 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में डेरा प्रमुख के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। सिंह को 29 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश किया जाना था।

राम रहीम की वकील कनिका आहूजा ने कहा, ‘‘अदालत ने आज आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को फरीदकोट अदालत नहीं ले जाया जाएगा।’’

अदालत ने यह भी कहा कि अगर पंजाब पुलिस मामले की जांच करना चाहती है तो वह याचिकाकर्ता से पूछताछ के लिए सुनरिया जेल जा सकती है।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने अपने वकील के माध्यम से पेशी वारंट के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था जिसके बाद अदालत का निर्देश आया।

आहूजा ने कहा कि अदालत में याचिका दाखिल कर पेशी वारंट को रद्द करने की मांग की गयी।

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