नयी दिल्ली, 21 सितंबर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश का उल्लेख करते हुए पुलिस ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों को 30 सितंबर तक शहर में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती।
शहर में कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच दिल्ली पुलिस ने कई ट्वीट कर लोगों को सूचित किया कि डीडीएमए के तीन सितंबर के आदेश के मुताबिक शहर में ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध है।
यह भी पढ़े | देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार उठाने जा रही है ये बड़ा कदम, युवाओं को मिलेगा रोजगार.
दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, “आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीडीएमए के तीन सितंबर के आदेश के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निषिद्ध/मंजूरी वाली गतिविधियों पर 30 सितंबर तक “यथास्थिति” बरकरार रखे जाने की जरूरत है।”
इसने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसे में, लोगों की भीड़ वाले सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर 30 सितंबर 2020 तक रोक रहेगी।”
नए कृषि विधेयकों के विरोध में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को संसद भवन की तरफ मार्च किया।
पार्टी ने कहा कि प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें आर पी रोड पर रोककर हिरासत में ले लिया।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY