देश की खबरें | दिल्ली: सिनेमाघर फिर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 200 लोग
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता से संचालन की अनुमति प्रदान की। साथ ही दिल्ली में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति दी है। पहले इन कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते थे। डीडीएमए द्वारा जारी यह आदेश एक नवंबर से लागू होगा।
नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता से संचालन की अनुमति प्रदान की। साथ ही दिल्ली में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति दी है। पहले इन कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते थे। डीडीएमए द्वारा जारी यह आदेश एक नवंबर से लागू होगा।
आदेश में कहा गया कि सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया के सख्त अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे और आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसर में कोविड-उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे।
आदेश में कहा गया, '' किसी भी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर रेस्त्रां, बार, सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक के खिलाफ सख्त दंडात्मक और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।''
महामारी की दूसरी लहर के कारण अप्रैल में लॉकडाउन लगाने के साथ ही सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया था। बाद में जुलाई के आखिरी सप्ताह में इन्हें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई थी।
आदेश में बैंक्वेट हॉल में बैठकों और सम्मेलन की भी अनुमति प्रदान की गई है, जहां अब तक केवल शादी समारोह और प्रदर्शनी के आयोजन की छूट थी।
आदेश के मुताबिक, दिल्ली में एक नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को दोबारा खोले जाने की अनुमति दी गई है।
डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े पर रोक जारी रहेगी। हालांकि, डीडीएमए के 30 सितंबर के आदेशानुसार त्योहार संबंधी कार्यक्रम की अनुमति रहेगी।
आदेश के मुताबिक, सभी अनुमति प्रदान और प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में ये आदेश 15-16 नवंबर की मध्यरात्रि या अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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