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देश की खबरें | दिल्ली दंगा: यूएपीए के तहत गिरफ्तार तसलीम अहमद को सरकारी अस्पताल में इलाज की अनुमति

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देश की खबरें | दिल्ली दंगा: यूएपीए के तहत गिरफ्तार तसलीम अहमद को सरकारी अस्पताल में इलाज की अनुमति

नयी दिल्ली, 14 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के मामले में कठोर गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के तहत गिरफ्तार तसलीम अहमद को सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की अनुमति दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को अहमद का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल या एलएनजेपी अस्पताल जैसी अच्छी चिकित्सा सुविधाओं वाले किसी भी सरकारी अस्पताल में कराने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता महमूद प्राचा ने अदालत को बताया कि भले ही उनके मुवक्किल का जेल में इलाज चल रहा है, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही है और उन्हें गंभीर संक्रमण होने का खतरा है।

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि आरोपी को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल को छोड़कर किसी भी सरकारी अस्पताल में सर्जरी कराने की अनुमति दी जाए।

वकील ने कहा कि आरोपी हाइड्रोसिल से पीड़ित है, जो अंडकोश में सूजन का एक प्रकार है।

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि अहमद के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उन्हें जेल में ही आवश्यक चिकित्सा दी जा सकती है।

इसके अलावा, जेल अधीक्षक ने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि कैदी की तबीयत स्थिर और संतोषजनक है और 11 जून को एक डॉक्टर द्वारा अंडकोश के इलाज और दवाओं की सलाह दी गई थी, जो जेल डिस्पेंसरी द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 14, 2021 04:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).