देश की खबरें | दिल्ली दंगे: पुलिस को कबूलनामा लीक होने की जांच से संबंधित रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 26 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को शहर की पुलिस को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक छात्र का कबूलनामा मीडिया में लीक होने के आरोपों की जांच से संबंधित रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा है।

छात्र को फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

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न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने पुलिस से यह भी कहा है कि वह इस संबंध में आगे उठाए जाने वाले कदमों का स्थिति रिपोर्ट में जिक्र करे।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता अमित महाजन ने अदालत को बताया कि केस डायरी से कबूलनामा लीक होने के मामले की सर्तकता जांच पूरी हो गई है। उन्होंने इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का समय मांगा।

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उच्च न्यायालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पुलिस पर बयान मीडिया में लीक होने के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है।

तन्हा की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि दस्तावेजों के लीक होने के संबंध में पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने के अलावा एक संज्ञेय अपराध भी हुआ है और इस मामले में उचित कार्रवाई करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जी न्यूज मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑपइंडिया मीडिया संस्थानों द्वारा ऐसे दस्तावेज मीडिया में लाया जाना कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने इस संबंध में लिखित बयान दाखिल करने के लिये समय मांगा है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को तय की है।

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