देश की खबरें | दिल्ली दंगे: अदालत ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने यह कह कर खारिज कर दिया उसे एक वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है, जिसमें वह मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर की छत पर घूम रहा है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, एक दिसंबर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने यह कह कर खारिज कर दिया उसे एक वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है, जिसमें वह मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर की छत पर घूम रहा है।

अदालत ने कहा कि इससे स्पष्ट पता चलता है कि आरोपी कथित तौर पर दंगों में शामिल था।

यह भी पढ़े | Corona Vaccine: क्या कोरोना का वैक्सीन आने पर सभी को लगेगा टीका? स्वास्थ्य मंत्रालय बोला- सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष की उस दलील में दम है कि आरोपी इरशाद अहमद, खजूरी खास क्षेत्र में हुए दंगों से संबंधित चार अन्य मामलों में आरोपी है।

अदालत ने कहा कि अगर अहमद को जमानत पर छोड़ दिया गया तो वह प्रत्यक्षदर्शियों को धमका सकता है और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।

यह भी पढ़े | कृषि कानूनों के खिलाफ मध्य प्रदेश के किसान कल करेंगे दिल्ली कूच, बैठक में लिया फैसला: 1 दिसंबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

न्यायाधीश ने 28 नवंबर को दिए अपने आदेश में कहा, “यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर से संबंधित आठ वीडियो बरामद किये हैं। आवेदनकर्ता (अहमद) को घटना के दिन उन वीडियो में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर की छत पर घूमते देखा जा सकता है जिससे यह स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि वह न केवल दंगाइयों के समूह में शामिल था बल्कि उसने सक्रिय होकर इसमें भाग लिया।”

अदालत ने कहा कि आरोपी के कॉल विवरणों से पता चला है कि घटना के दिन वह अपराध स्थल पर मौजूद था और मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के लगातार संपर्क में था।

न्यायाधीश ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती।

सुनवाई के दौरान अहमद के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को जबरदस्ती मामले में फंसाया जा रहा है।

पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक मनोज चौधरी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला संवेदनशील है और आरोपियों ने दूसरे समुदाय को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

India vs Zimbabwe, T20 World Cup 2026 48th Match Scorecard: चेन्नई में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से दी करारी शिकस्त, सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार; यहां देखें IND बनाम ZIM मैच का स्कोरकार्ड

Australia Women vs India Women, 2nd ODI Key Players To Watch Out: ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच दूसरे वनडे में इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

Australia Women vs India Women, 2nd ODI Pitch Report: दूसरे वनडे में भारत महिला के बल्लेबाज दिखाएंगे दम या ऑस्ट्रेलिया महिला के गेंदबाज करेंगे कमाल? यहां जानें पिच रिपोर्ट

India vs Zimbabwe, T20 World Cup 2026 48th Match Scorecard: चेन्नई में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने रखा 257 रनों का टारगेट, अभिषेक शर्मा ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

\