देश की खबरें | दिल्ली दंगे: अदालत ने आगजनी, आपराधिक षडयंत्र के मामले में 11 व्यक्तियों को आरोप मुक्त किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों के एक मामले में 11 आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि उन पर कथित अपराध करने का कोई गंभीर संदेह नहीं है।
नयी दिल्ली, सात मार्च दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों के एक मामले में 11 आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि उन पर कथित अपराध करने का कोई गंभीर संदेह नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला 11 लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर 23 फरवरी, 2020 को दयालपुर के शेरपुर चौक पर दंगा, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था।
मामले के साथ नौ अन्य शिकायतें भी जोड़ी गई थीं।
अदालत ने कहा, “यह नहीं कहा जा सकता कि इस मुकदमे में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया, उनमें से किसी में भी आरोपियों की संलिप्तता को लेकर गंभीर संदेह है। वास्तव में मामले में जोड़ी गईं अन्य शिकायतों से संबंधित घटना के लिए दोषी पाए जाने के संबंध में कोई विशेष सबूत नहीं है...।”
चार मार्च के एक आदेश में, अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई विशेष सबूत नहीं है कि आरोपी आपराधिक साजिश में शामिल थे।
न्यायाधीश ने कहा, “मुझे लगता है कि आरोपी अजमत अली, शादाब आलम, नावेद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाकिर, नदीम, मोहम्मद सोहेल, सुल्तान अहमद, वाजिद, सुलेमान और मोहम्मद फईम आरोपमुक्त होने के हकदार हैं। इसलिए, इस मामले में सभी आरोपी व्यक्तियों को आरोप मुक्त किया जाता है।”
अदालत के अनुसार दो चश्मदीद गवाहों के बयान "अस्पष्ट" थे।
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