देश की खबरें | दिल्ली दंगे: अदालत ने व्यक्ति को दुकानों में तोडफोड़, आग लगाने के आरोप से बरी किया

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नयी दिल्ली, 12 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति को कुछ दुकानों में तोड़फोड़ करने और आग लगाने के आरोप से सोमवार को बरी कर दिया।

अदालत ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी और शिकायतकर्ता का बयान ‘‘विश्वसनीय नहीं’’ है जिसमें उसकी पहचान दंगाई भीड़ के सदस्य के रूप में की गई थी। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा, ‘‘मैंने पाया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते। इसलिए, आरोपी गुरजंत सिंह को इस मामले में उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।’’

अदालत उस मामले की सुनवाई कर रही थी जो 24 फरवरी, 2020 को भजनपुरा इलाके में दंगाइयों द्वारा कथित तौर पर तोड़फोड़ और कुछ दुकानों में आग लगाने से संबंधित था।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच के दौरान, शिकायतकर्ताओं में से एक, रहीस अहमद ने आरोपी की पहचान दंगाइयों की भीड़ के सदस्य के रूप में की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दंगा सहित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया।

अदालत ने कहा कि यह ‘‘अच्छी तरह से स्थापित’’ है कि एक गैरकानूनी सभा ने दंगा और आगजनी की थी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आरोपी भीड़ का हिस्सा था।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह रहीस अहमद ने 4 मार्च, 2020 को अपनी शिकायत में आरोपी का नाम दंगाइयों में से एक के रूप में नहीं बताया और न ही उसने घटना के दिन पुलिस को कोई फोन करके आरोपी को दंगाइयों में से एक बताया।

अदालत ने कहा कि रहीस अहमद की गवाही के अनुसार, आरोपी गुरजंत सिंह उसके पूर्व मकान मालिक का बेटा था और वह आरोपी को अच्छी तरह जानता था।

अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में, उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पहले ही आरोपी के नाम का उल्लेख करने की होती।

अदालत ने कहा, ‘‘जब जांच अधिकारी (आईओ) ने 8 मार्च, 2020 को अचानक रहीस अहमद के शोरूम का दौरा किया, तो अभियोजन पक्ष के गवाह ने आरोपी की ओर इशारा किया, जब आरोपी कथित तौर पर उसके शोरूम के सामने से गुजर रहा था।’’

अदालत ने कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष के गवाह की ओर से 8 मार्च, 2020 तक आरोपी के नाम पर चुप्पी असामान्य प्रतीत होती है।’’

अदालत ने कहा कि मामले के एक अन्य चश्मदीद गवाह और शिकायतकर्ता मंजीत सिंह ने अपनी जिरह में कहा कि वह आरोपी को अच्छी तरह से जानता है लेकिन भीड़ को अपनी छत से देखने के बावजूद, उसने आरोपी की पहचान भीड़ के हिस्से के रूप में नहीं की।

अदालत ने रहीस अहमद के इस बयान पर भी गौर किया कि उसे घटना का वीडियो मिला था, लेकिन आरोपी उसमें दिखाई नहीं दे रहा था।

अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए, सवाल उठता है कि अगर आरोपी ने तोड़फोड़ में भाग लिया ... तो वह किसी भी वीडियो में दिखा क्यों नहीं।’’

अदालत ने कहा कि ‘‘शायद इसका तार्किक जवाब यह प्रतीत होता है कि आरोपी उस भीड़ एवं घटनाओं में नहीं था और इसलिए वह किसी वीडियो में नहीं दिखा।’’

अदालत ने कहा, ‘‘उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, मैंने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाह (रहीस अहमद) की गवाही उस भीड़ में आरोपी की मौजूदगी को स्थापित करने को लेकर बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, जो इस मामले में दंगा और घटनाओं में शामिल थी।’’

इससे पहले भजनपुरा थाने ने चार लोगों शाहिद, फिरोज अहमद, मंजीत सिंह और राशिद अहमद की शिकायत पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसके बाद मई 2020 में आरोपी के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया गया था।

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