नयी दिल्ली, 19 नवंबर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में दंगा के संबंध में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां ने मंडोली जेल में कोविड-19 के प्रसार की आशंका के चलते अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया है ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। जहां ने कुछ अन्य कारण बताते हुए भी राहत देने का अनुरोध किया जिसका पुलिस ने विरोध किया।
जहां की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि वह जेल में कोविड-19 के प्रसार के कारण अलग-थलग रहने से कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रही हैं।
वकील ने कहा कि मंडोली जेल में फर्श से फिसल जाने के कारण उन्हें चोट भी पहुंची है । वरिष्ठ वकील गुप्ता ने कहा, ‘‘वह (जहां) वकालत करती हैं और किसी भी तरह का आपराधिक अतीत नहीं रहा है। इससे पहले उन्हें शादी के लिए 10 दिनों की जमानत दी गयी थी और उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। अदालत मौजूदा परिस्थिति पर विचार करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे सकती है और वह राहत का दुरुपयोग नहीं करेंगी’’
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पुलिस की तरफ से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने जहां की जमानत यचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनकी सभी चिकित्सा रिपोर्ट रीढ़ की हड्डी में मामूली चोट की हैं और यह गंभीर मामला नहीं है ।
जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि अब तक 104 कैदियों की कोविड-19 की जांच करायी गयी है ।
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