देश की खबरें | दिल्ली दंगा: अदालत ने दो मामलों में पांच आरोपियों को जमानत दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक दंगे से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सोमवार को पांच व्यक्तियों को जमानत दी ।
नयी दिल्ली, 11 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक दंगे से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सोमवार को पांच व्यक्तियों को जमानत दी ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दयालपुर इलाके में दंगे के दौरान एक कारशोरूम में कथित तोड़फोड़ एवं आगजनी करने से जुड़े मामले में पांचों आरोपियों को 20,000-20,000 रूपये के जमानती बांड और उतने के ही मुचलके पर राहत प्रदान की।
अदालत ने शेबू खान, हामिद, शकील एवं जान मोहम्मद को समानता के आधार पर जमानत दी और कहा कि हाल ही में इस मामले में 13 अन्य सह-आरोपी जमानत पर छोड़ दिये गये।
उसने कहा कि उन्हें 25 फरवरी, 2020 की घटना के करीब 10 महीने बाद इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने गोकुलपुरी क्षेत्र में दंगायी भीड़ द्वारा कथित रूप से एक दिन में तोड़फोड़ एवं लूटपाट करने के मामले में मोहम्मद ताहिर को 20,000 रूपये के जमानती बांड और उतने के ही मुचलके पर जमानत दी।
अदालत ने कहा कि ताहिर का नाम प्राथमिकी में नहीं है और न ही इस मामले में उसके खिलाफ स्पष्ट आरोप हैं। अदालत ने कहा कि वह किसी सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं दिख रहा है और न ही उसके कॉल रिकार्ड स्थान संबंधी आंकड़ा उपलब्ध है।
अदालत ने आरोपियों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप लगाने का निर्देश दिया।
पिछले साल संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों एवं विरोधियों के बीच झड़प के बाद 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गयी थी जिसमें कम से कम 53 लोगों की जान गयी थी और करीब 200 अन्य घायल हो गये थे।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 11, 2021 09:37 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

