सड़कों से अनावश्यक अवरोधक हटाने की याचिका पर दिल्ली पुलिस जवाब दे: उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा
सांकेतिक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर : दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों से ‘अनावश्क और खतरनाक’ अवरोधक हटाने की मांग करने वाली एक याचिका पर बुधवार को केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा.

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किये. इस मामले में केन्द्र और दिल्ली पुलिस को 24 नवंबर से पहले अपने जवाब दाखिल करने हैं. यह भी पढ़ें : Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा मंडी में धान क्रय केन्द्रों का किया निरीक्षण, किसानों की सुनी समस्यायें

अदालत ने इस मामले को 24 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. केंद्र सरकार के वकील अजय दिगपॉल ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अवरोधक लगा रखे हैं.