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देश की खबरें | दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक के ‘एचआर’ प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका का विरोध किया

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देश की खबरें | दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक के ‘एचआर’ प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका का विरोध किया

नयी दिल्ली, 17 नवंबर दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यहां एक अदालत में समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका का विरोध किया।

पुलिस ने चक्रवर्ती के खिलाफ आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियां निवारण कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में जमानत याचिका का विरोध किया। आरोप है कि न्यूज़क्लिक को चीन के पक्ष में प्रचार करने के लिए पैसे मिले थे।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, पुलिस ने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया और याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया।

चक्रवर्ती की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि प्राथमिकी में उनका नाम बतौर आरोपी नहीं है।

वकील ने कहा, "चक्रवर्ती की न्यूज़क्लिक में हिस्सेदारी सिर्फ 0.09 प्रतिशत है और प्रबंधन या पत्रकारिता में उनकी कोई भूमिका नहीं है।"

मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ चक्रवर्ती को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

प्राथमिकी के अनुसार "भारत की संप्रभुता को बाधित करने" और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए समाचार पोर्टल को चीन से बड़ी मात्रा में पैसे मिले थे।

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 17, 2023 07:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).