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दिल्ली उच्च न्यायालय वैवाहिक विवाद, बाल संरक्षण और फौजदारी मामलों की अपील पर सुनवाई करेगा

न्यायालय कुछ श्रेणी के उन मामलों पर भी सुनवाई करेगा जिनमें सुनवाई अंतिम दौर में है।

दिल्ली उच्च न्यायालय वैवाहिक विवाद, बाल संरक्षण और फौजदारी मामलों की अपील पर सुनवाई करेगा
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नयी दिल्ली, 26 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस की वजह से स्थगित सामान्य कार्यवाही के दौरान घरेलू हिंसा, बाल संरक्षण और फौजदारी अपील पर भी सुनवाई करने का फैसला रविवार को किया।

न्यायालय कुछ श्रेणी के उन मामलों पर भी सुनवाई करेगा जिनमें सुनवाई अंतिम दौर में है।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय की कार्यवाही कोविड-19 महामारी की वजह से मध्य मार्च से स्थगित है और मौजूदा समय में अदालत केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कर रही है।

रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन द्वारा जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक उच्च न्यायालय अब ‘‘ घरेलू हिंसा कानून के तहत महिला की रक्षा करने, गुजारा भत्ता, मुलाकात और बाल संरक्षण सहित वैवाहिक विवाद, बेदखली संबंधी, सभी तरह के फौजदारी मामलों में अपील और उन मामलों में जिनमें आरोपी हिरासत में हैं, से जुड़े मामलों में भी सुनवाई करेगी।’’

कार्यालय आदेश के मुताबिक अदालत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के फैसले की अपील जिसमें व्यक्ति की मौत हुई या स्थायी रूप से दिव्यांग हुआ है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम से जुड़े मामले, मध्यस्थों के जरिये समझौता होने पर आपराधिक मामले को रद्द करने से जुड़े मामलों की भी सुनवाई करेगी।

आदेश के मुताबिक, ‘‘ उपरोक्त ऐसे मामलों को निपटाने के लिए इन स्थितियों में सुनवाई होगी, पहली ऐसे मामले जिनकी सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच गई है, दूसरी पक्षकारों से कहा जाएगा कि वे बिंदुवार जवाब दाखिल करें जो पांच पन्नों से अधिक नहीं हो।’’

प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, अदालत ने गैर अतिमहत्वपूर्ण मामलों और सामान्य मामलों को भी ई-फाइलिंग के जरिये दाखिल करने की अनुमति दी है। हालांकि इन पर सुनवाई नियमित कार्यवाही शुरू होने के बाद होगी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 26, 2020 09:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).