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दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में ED की याचिका पर अमानतुल्लाह खान से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्ला खान से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से अधीनस्थ अदालत के इनकार और रिहाई के आदेश को चुनौती दी गई है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में ED की याचिका पर अमानतुल्लाह खान से जवाब मांगा
Delhi High Court | PTI

नयी दिल्ली, 13 फरवरी : दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्ला खान से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से अधीनस्थ अदालत के इनकार और रिहाई के आदेश को चुनौती दी गई है. न्यायमूर्ति विकास महाजन ने ओखला से ‘आप’ के विधायक को नोटिस जारी कर मामले को 21 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

न्यायाधीश ने अधीनस्थ अदालत से भी उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई की तारीख के बाद तक कार्यवाही स्थगित करने को कहा. ईडी के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि निचली अदालत ने खान और उनकी पत्नी के खिलाफ अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोपपत्र) पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को मामले की सुनवाई होनी है. अधीनस्थ अदालत ने पिछले साल धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धन शोधन के कथित अपराध के लिए खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था और उन पर मुकदमा चलाने के लिए अपेक्षित मंजूरी के अभाव का हवाला दिया गया था. यह भी पढ़ें : मशीन चोरी मामले में उच्चतम न्यायालय ने आजम खान और उनके बेटे को जमानत दी

ईडी ने 29 अक्टूबर, 2024 को 110 पृष्ठ की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र के समान) दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के जरिए धन अर्जित किया. खान को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित उनके आवास की तलाशी ली थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 13, 2025 12:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).