देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ संजय सिंह की याचिका खारिज की
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नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ-साथ अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने मामले में गिरफ्तारी के साथ-साथ ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें राहत देने के लिए ‘‘कोई आधार नहीं’’ बनाया गया।
सिंह को ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उन्होंने 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय का रुख किया था।
ईडी का धन शोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
यह आरोप लगाया गया है कि सिंह ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।
उच्च न्यायालय में सिंह ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी ‘‘अवैध, दुर्भावनापूर्ण और सत्ता के दुरुपयोग’’ का मामला है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने सिंह को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। सिंह को 13 अक्टूबर को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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