देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या मामले में बरी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये मुआवजे का आदेश दिया

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नयी दिल्ली, 22 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में बरी किये गये दो आरोपियों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

अदालत ने इस मामले को ‘भयावह जांच’ का ऐसा उदाहरण करार दिया है, जिसमें आरोपियों को उस अपराध के लिए लंबी सुनवाई झेलनी पड़ी थी और कारावास से गुजरना पड़ा था, जिसे उन्होंने कभी किया ही नहीं था।

आरोपियों को बरी किये जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अभियोजन एजेंसियों को विवेकपूर्ण तरीके से जांच करने के लिए आगाह किया और कहा कि निचली अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे सामग्री का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करेंगी, ताकि किसी निर्दोष को जेल की पीड़ा न झेलनी पड़े।

यह मामला 2014 में दो साल की एक बच्ची की मौत से जुड़ा है, जिसके लिए उसके पिता और दादी पर मुकदमा चलाया गया था। घर में गिरने के बाद बच्ची को दादी जीटीबी अस्पताल लेकर आई थी, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

मृतका की मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मृतका की मां ने मृत बच्चे की अभिरक्षा अलग हो चुके पति को दी हुई थी।

पीठ में न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा भी शामिल थीं।

अदालत ने अभियोजन विभाग को यह भी चेतावनी दी कि वह लापरवाही से अपील दायर न करे, जहां यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री न हो कि निचली अदालत ने अव्यवस्थित तरीके से काम किया है।

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