देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी को अग्रिम जमानत दी
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दिल्ली, 24 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि लड़की ने विरोधाभासी बयान दिए हैं।
न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा ने कहा कि ‘फोरेंसिक’ साक्ष्य भी नाबालिग लड़की के बयान का समर्थन नहीं करते।
ये कथित घटना 2023 में हुई थी और उस समय लड़की 10 वर्ष की थी।
अदालत ने कहा, ‘‘इस स्थिति में की गई कोई भी टिप्पणी मुकदमे को प्रभावित कर सकती है, इसलिए यहां आरोपों के गुण-दोष पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मामले में अभियोक्ता के बयान विरोधाभासी है।’’
अदालत ने कहा कि आरोपी पहले ही जांच में शामिल हो चुका है।
अदालत ने 21 मई के आदेश में कहा कि हालांकि लड़की के नमूने ‘फोरेंसिक’ विश्लेषण के लिए भेजे गए थे, लेकिन परिणामों के अनुसार, साक्ष्यों में पुरुष ‘डीएनए’ नहीं पाया गया।
अग्रिम जमानत की मांग करते हुए, आरोपी व्यक्ति के अधिवक्ता ने कहा कि उसका नाम प्राथमिकी में भी नहीं था और शुरू में लड़की ने अपने पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, बाद में सोच-विचार करके और अपनी मां के उकसावे पर लड़की ने याचिकाकर्ता (आरोपी) के खिलाफ आरोप लगा दिए।
प्राथमिकी के अनुसार, लड़की ने आरोप लगाया है कि सितंबर 2023 में पिता ने घर में उसका यौन शोषण किया और पिता की धमकियों के कारण लड़की ने मां को कुछ नहीं बताया।
लड़की के पिता को गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत पर रिहा किया गया।
बाद में अक्टूबर 2023 में लड़की की मां ने पुलिस को शिकायत देकर दावा किया कि उसकी बेटी ने अब सही तथ्य उजागर कर दिया है कि उसका यौन उत्पीड़न उसके पिता ने नहीं, बल्कि पड़ोस में नाई का काम करने वाले व्यक्ति ने किया। अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 30-30 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 24, 2025 01:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

