देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय, जिला अदालतों में 14 जून तक केवल जरूरी मामलों पर होगी सुनवाई
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नयी दिल्ली, 29 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला किया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 14 जून तक केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी । जिला अदालतों में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी ।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण कमेटी ने फैसला किया कि 14 जून तक यह व्यवस्था जारी रहेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केवल जरूरी मामले सुने जाएंगे ।

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प्रशासनिक आदेश में कहा गया, ‘‘दिल्ली उच्च न्यायालय का कामकाज 14 जून तक स्थगित रहेगा ।’’

पहले के निर्देश के तहत 20 मई को अधिसूचित सूची के हिसाब से सभी पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी ।

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वेब लिंक के जरिए आवश्यक मामलों पर सुनवाई का अनुरोध हो सकेगा। यह लिंक सभी कामकाजी दिन सुबह नौ बजे से साढ़े दस बजे तक उपलब्ध होगा ।

जिला अदालतों में इस अवधि में सूचीबद्ध मामले भी स्थगित रहेंगे और संबंधित अदालतों की वेबसाइट पर इस बारे में सूचना दी जाएगी ।

इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए कुछ पीठों का गठन हुआ था ।

जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए यह फैसला किया गया कि 22 मई से उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आवश्यक मामलों को सुनेंगे ।

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