देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क संबंधी मुकदमे में 'प्रेस्टीज' गैस चूल्हे की बिक्री पर रोक लगाई

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नयी दिल्ली, 24 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क संबंधी मामले में प्रेस्टीज प्रेशर कुकर के विक्रेताओं की याचिका पर कुछ अन्य कंपनियों द्वारा ‘प्रेस्टीज’ ब्रांड नाम से गैस चूल्हे, बर्तन या 'कुकवेयर' की बिक्री पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड की ओर से ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप वाले मुकदमे पर अंतरिम आदेश पारित किया।

वादी ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया कि प्रतिवादी "प्रेस्टीज" ट्रेडमार्क के तहत एक दूसरे के साथ मिलीभगत करके थोक में गैस चूल्हे बेच रहे हैं और ऐसा करना इस तरह के मामलों से निपटने वाले कानून का उल्लंघन है।

न्यायाधीश ने कहा कि वादी के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला है और दूसरों के द्वारा "प्रेस्टीज" ट्रेडमार्क के इस्तेमाल से बाजार में भ्रम पैदा होने की संभावना है, क्योंकि बड़ी संख्या में जनता उस उत्पाद को वादी से सम्बद्ध समझेगी।

उन्होंने कहा कि वादी ने अपने ट्रेडमार्क को लेकर काफी प्रतिष्ठा हासिल की है और अगर आपत्तिजनक उत्पादों के निर्माण और बिक्री जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी।

अदालत ने बचाव पक्ष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि प्रतिवादियों में से एक गैस चूल्हे के लिए विवादित ट्रेडमार्क का इस्तेमाल पहले से ही कर रहा था।

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