देश की खबरें | दिल्ली आबकारी मामला: अदालत ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को अंतरिम जमानत दी
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नयी दिल्ली, छह जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धनशोधन मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने शराब वितरक ‘इंडोस्पिरिट’ के प्रबंध निदेशक महेंद्रू को उस अर्जी पर राहत दी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण जमानत दिये जाने का अनुरोध किया था।
न्यायाधीश ने कहा कि मामले में पहले दी गई अंतरिम जमानत के दौरान, आरोपी ने मामले में किसी भी गवाह को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की।
न्यायाधीश ने पांच जनवरी को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘उनके देश से बाहर जाने का कोई खतरा नहीं है और रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि उन्होंने कभी किसी गवाह को प्रभावित करने या इस मामले के किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने या उसे नष्ट करने की कोशिश की थी।’’
अभियोजन पक्ष के अनुसार, महेंद्रू आबकारी नीति के उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक थे क्योंकि वह न केवल एक मादक पेय विनिर्माण इकाई चला रहे थे बल्कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कुछ खुदरा लाइसेंस के साथ थोक लाइसेंस भी दिया था।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि कथित अनियमितताओं और उल्लंघनों के कारण, महेंद्रू ने लगभग 50 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 06, 2024 04:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

