देश की खबरें | बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की अदालत ने तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स के सीएमडी को न्यायिक हिरासत में भेजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने 289.15 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सोमवार को तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जग मोहन गर्ग को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
नयी दिल्ली, 17 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने 289.15 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सोमवार को तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जग मोहन गर्ग को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने आरोपी की न्यायिक हिरासत की मांग करने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अर्जी पर गर्ग को 31 जुलाई तक के लिए जेल भेज दिया।
एजेंसी ने गर्ग को अदालत द्वारा पहले दी गई सात दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया था।
सीबीआई ने आरोपी की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि वह (गर्ग) मामले के साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। एजेंसी ने कहा कि रिहा किए जाने पर आरोपी न्याय प्रक्रिया से बचने के लिये फरार भी हो सकता है।
सीबीआई ने दावा किया कि आरोपी 289.12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल था, जो एक “बड़ी रकम” थी, और कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप “गंभीर” प्रकृति के हैं और जांच जारी है।
न्यायाधीश ने कहा, “उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी जग मोहन गर्ग को इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। आरोपी को 31 जुलाई 2023 को इस अदालत में पेश किया जाए।”
सीबीआई ने 25 मई, 2022 को बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक सहित बैंकों के एक संघ को 289.15 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
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