Delhi: अदालत ने धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में जमानत (डिफॉल्ट बेल) देने का अनुरोध करने वाली, जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब देने के लिए कहा.
नयी दिल्ली, 28 मई : दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में जमानत (डिफॉल्ट बेल) देने का अनुरोध करने वाली, जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब देने के लिए कहा. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी को नोटिस जारी किया और उसे मामले पर एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा. अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जैन का रिकॉर्ड भी मांगा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की.
जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है.
उन्होंने निचली अदालत के 15 मई के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. जैन ने दलील दी है कि ईडी वैधानिक अवधि के भीतर सभी मामलों में जांच पूरी करने में नाकाम रही है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के प्रावधानों के तहत ‘डिफाल्ट बेल’ के उनके अधिकार से वंचित करने के प्रयास के तहत अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दाखिल की गयी है जो पूरी नहीं है. यह भी पढ़ें : CM Yogi Adityanath: कांग्रेस का चरित्र राम द्रोही है,कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादूर सिंह को सीएम पद से इसलिए हटाया था क्योंकि वीर बहादूर सिंह राम भक्त थे; सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना -Watch Video
ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज धन शोधन के मामले में 30 मई 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया था. उन्हें निचली अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में छह सितंबर 2019 को नियमित जमानत दे दी थी.
(The above story first appeared on LatestLY on May 28, 2024 12:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

